PM Vishwakarma Eligibility-विश्वकर्मा योजना योग्यता

PM Vishwakarma Yojana

Eligibility : योग्यता/पात्रता

  • लाभार्थी की न्युनतम आयु पंजीकरण करते समय 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • पंजीकरण करते समय लाभार्थी संबंधित व्यवसाय में लगा हुआ होना चाहिए तथा पिछले 5 वर्षों में केन्द्र या राज्य सरकार से
  • किसी अन्य योजना जैसे पीएम स्वनिधि, मुद्रा,पीएमईजीपी आदि के तहत किसी प्रकार ऋण लिया हुआ नही होना चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में लगा हुआ तथा हाथों और औजारों से काम करने वाला करीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र है।
  • इस योजना का लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को ही दिया जाएगा। यहा परिवार का मतलब है पति,पत्नि और अविवाहित बच्चों को एक परिवार के रूप में माना जाएगा।
  • सरकारी सेवा में लगे हुए व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

विश्वकर्मा योजना के लाभ

पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ऋण के रूप में बहुत ही कम ब्याज दर 5% पर 1 लाख रू दिये जाते है अगर इस ऋण को 18 महीने में चुकाया जाता है तो 2 लाख रू 30 महीनों के लिए दिया जाता है।
टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15000रू दिये जाते है।
इसके अलावा डिजिटल लेनदेन करने पर 1 महीने में अधिकतम 100 डिजिटल लेनदेन के लिए 1रू प्रति लेनदेन के हिसाब से 100रू प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त कर सकते है।
इसके अलावा 15 दिन के कौशल प्रशिक्षण करने पर 500रू प्रतिदिन प्रशिक्षण वजीफा के रूप में प्राप्त कर सकते है।
पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं आईडी कार्ड
कौशल उन्नयन
क्रेडिट सहायता
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन
विपणन सहायता।

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